( नवीन कुमार )
हरिद्वार। जिला मजिस्ट्रेट विनय शंकर पांडे ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किए जाने के फलस्वरुप चुनाव आदर्श आचार संहिता दिनांक 08.01.2022 से जनपद हरिद्वार के 25 हरिद्वार, 26 बीएचईएल रानीपुर, 27 ज्वालापुर (अ.जा), 28 भगवानपुर(अ.जा), 29 झबरेड़ा(अ.जा), 30 पिरान कलियर, 31 रुड़की, 32 खानपुर, 33 मंगलौर, 34 लक्सर एवं 35 हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रवर्तन में है।
निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक इस दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे निर्वाचन के संपादन हेतु शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पूरे जनपद में लोक प्रशान्ति बनाए रखने एवं निर्वाचन कार्यवाही के सफल संचालन हेतु निरोधात्मक उपाय किए जाने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या-12315, दिनांक 15.01.2022 द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 02 माह के लिए लगाई गई थी ,जो वर्तमान में दिनांक 15.03.2022 तक प्रभावी है।
दिनांक 10.03.2022 को शिवडेल स्कूल सेक्टर-1 भेल रानीपुर हरिद्वार में मतगणना का कार्य होना है, जिसके दृष्टिगत क्षेत्र में कानून एवं लोक प्रशान्ति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व में लागू धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की जानकारी सर्वसंबंधित एवं जन सामान्य के पुनः स्मरण, सूचनार्थ/अनुपालन हेतु प्रेषित है।