* इस साल टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है और सरकार ने हाल ही में ये एलान किया है कि जो भी इस डेट से पहले टैक्स भरेगा उसे बहुत सारे फायदे मिलेंगे।
( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। इस साल टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है और सरकार ने हाल ही में ये एलान किया है कि जो भी इस डेट से पहले टैक्स भरेगा उसे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आइये डिटेल में जानते हैं।
किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को निर्धारित समय सीमा के अंदर आईटीआर (ITR) फाइल करना जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। आइए जानते हैं 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करने के क्या-क्या फायदे हैं।
अगर आपने आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नियमों के मुताबिक आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आईटीआर फाइलिंग में देरी होने पर आपको टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।
इस काम आता है ITR:
अगर आप लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक आपको आसानी से लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। ITR किसी भी प्रकार के लोन अप्रूवल के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 70 और 71 में किसी भी साल में नुकसान होने पर उसे अलगे साल लेकार जाने का भी प्रावधान है। इसका मतलब है कि आप अपने नुकसान को अगले असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
सरकार देती है छूट:
जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो सरकार आपको कुछ छूट की अनुमति देती है। इससे टैक्सपेयर्स को अपना बोझ कम करने में मदद मिलती है। यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेरित करता है।