( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड में कोरोना के मामले लगातार घटने के साथ ही प्रतिबंधों में भी राहत देते हुए खुशखबरी लेकर आया है जारी गाइडलाइंस।जी हाँ , ताज़ा दौर वॉटर पार्कों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। हालांकि नई कोविड गाइडलाइन के तहत भी राजनीतिक रैलियों को अब भी मंज़ूरी नहीं दी गई। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार के नए आदेश के संदर्भ में नए सिरे से राज्य में संक्रमण की स्थितियों की समीक्षा किए जाने के बाद सोमवार को नया आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि राज्य भर में स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क और सरकारी कार्यालय पूरी तरह से खुल सकेंगे।
राज्य सरकार की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में 16 फरवरी को जारी की गई कोविड गाइडलाइन में कुछ संशोधन किए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक पूल और वॉटर पार्क अपनी पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं, राज्य के तमाम सरकारी दफ्तरों में उपस्थिति 100 प्रतिशत रखने की व्यवस्था भी दी गई है। रतूड़ी ने यह आदेश राज्य के सभी जिला अधिकारियों, आयुक्तों, पुलिस मुख्यालय और प्रशासन को जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। 28 फरवरी को जारी किया गया यह नया आदेश 1 मार्च से राज्य भर में लागू किया जा रहा है।
रैलियों और धरनों के लिए अभी और इंतज़ार
फिलहाल राज्य में 10 मार्च तक के लिए राजनीतिक रैलियां और धरने प्रदर्शनों आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ध्यान रहे कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था और उससे पहले कोविड संक्रमण के चलते राजनीतिक रैलियों और सभाओं आदि पर प्रतिबंध लागू था।
गौरतलब है कि 16 फरवरी को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू को खत्म किए जाने का ऐलान करते हुए करीब डेढ़ महीने बाद कोविड गाइडलाइन में कई तरह की राहतें दी थीं। तब थिएटर, स्पा, सलून, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, रेस्टोरेंट आदि को पूरी क्षमता के साथ खोले जाने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन वॉटर पार्क व स्वीमिंग पूल पर पाबंदी जारी रखी गई थी।