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केंद्र सरकार ने SC से कहा ,लोन की EMI नहीं चुकाने की छूट बढ़ सकती है। आखिर कितनी ? जाने 

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते लोन की ईएमआई नहीं चुकाने की मिल रही मोहलत के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि लोन पर मोहलत की अवधि दो साल के लिए बधाई जा सकती है। लेकिन इस पर फैसला RBI और बैंक करेंगे।कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद RBI ने तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम का ऐलान किया था।  लेकिन बाद में इस अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था।  याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी है कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है, ऐसे में मोरेटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए। 
 सुप्रीम कोर्ट  में क्या हुआ-

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से केंद्र और आरबीआई ने अदालत को सूचित किया कि लोन के पुनर्भुगतान पर मोहलत 2 साल तक बढ़ सकती है।  तुषार मेहता ने कहा कि हम प्रभावित सेक्टर्स  की पहचान कर रहे है. जो कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान के प्रभाव के अनुसार अलग-अलग लाभ उठा सकते हैं।  

 31 अगस्त को खतम हो चुका है लोन मोरेटोरियम- 

लोन मोरेटोरियम एक तरह की सुविधा है जो कोरोना से प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को दी जा रही थी।  इसके तहत ग्राहक या कंपनियां अपनी मासिक किस्त को टाल सकती हैं।  इस सुविधा का लाभ लेते वक्त तात्कालिक राहत तो मिलती है लेकिन बाद में ज्यादा पैसे देने होते हैं।  मार्च से शुरू हुई ये सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए थी। 

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