( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
ग़ाज़ियाबाद। नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में जाति और धर्म सूचक स्टीकर लगाने वाली 2300 गाड़ियों का चालान किया है। पुलिस ऐसे स्टीकर के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों के शीशे या बॉडी पर किसी भी तरह का स्टीकर लगाने पर 1000 रुपये का चालान है। वहीं, रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर स्टीकर लगाने पर 5000 रुपये के चालान का प्रावधान है।
क्या कहता है कानून?
मोटर व्हीकल रूल्स 1989 ( Motor Vehicle Rules 1989) में साफ-साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल नहीं चिपका सकता है। यह अपराध के दायरे में आता है। मोटर व्हीकल रूल्स में कहा गया है कि ”गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का स्टीकर या लेबल चिपकाने की अनुमति नहीं है”।
मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर भी विस्तृत गाइडलाइन दी गई है। इसके मुताबिक नंबर प्लेट ठोस होना चाहिए और कम से कम 1 MM एल्युमिनियम का बना होना चाहिए। नंबर प्लेट पर बाईं तरफ कैपिटल लेटर में नीले अक्षरों में IND लिखा होना अनिवार्य है।
कितने चालान का प्रावधान?
मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192 के मुताबिक यदि गाड़ी का नंबर प्लेट सही नहीं पाया जाता है या उसपर किसी तरह का स्टीकर चिपका मिलता है तो पहली बार 5000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। इसके बाद वाहन चालक दोबारा अपराध दोहराता है तो 1 साल तक की कैद और 10000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
अब गाड़ी के शीशे या बॉडी पार्ट्स पर स्टीकर की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 179 के तहत चालान जारी कर रही है। इस सेक्शन में कहा गया है कि ” यदि वाहन चालक, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी जरूरी दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है अथवा सूचनाओं को नहीं मानता है तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है”।
आपको बता दें कि पहले इस सेक्शन के तहत 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन साल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद फाइन बढ़ाकर 2000 रुपये तक कर दिया गया।
राज्यों की अलग गाइडलाइन
गाड़ियों पर जाति, धर्म और पद सूचक स्टीकर या लेबल को अलग-अलग राज्य भी समय-समय पर गाइडलाइन जारी करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करे तो उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय ने 10 अगस्त को एक आदेश जारी कर कहा था कि 11 से 20 अगस्त के बीच गाड़ियों पर जाति-धर्म सूचक स्टीकर लगाने वालों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी। इसी कड़ी में चालान काटे जा रहे हैं।