( सुनील तनेज़ा )
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के आदेश के उपरांत संयुक्त सचिव अज़ीज़ अहमद द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। जिसमे कहा गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु लोक हित में 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने की श्री राज्यपाल महोदया निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है-(1) प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के लेवल-1 लेवल-2. लेवल-3 व लेवल-4 तक के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाती है।(2) महानिदेशक (लेवल-7), निदेशक (लेवल-6) अपर निदेशक / प्रमुख अधीक्षक /अधीक्षिका / मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी (लेवल-5) के चिकित्साधिकारी 62 वर्ष की आयु में ही अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होंगे। (3) संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4) के चिकित्साधिकारी यथा-संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रधानाचार्य (ट्रेनिंग सेन्टर) जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि प्रशासनिक पद पर सेवारत अधिकारी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त उक्त प्रशासनिक पदों के सापेक्ष कार्य नहीं करेंगे, अपितु चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद के सापेक्ष 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे।62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त लेवल-1, लेवल-2 लेवल-3 व लेवल-4 तक का कोई भी चिकित्सक यदि अग्रेतर 65 वर्ष की आयु तक चिकित्सीय पद के सापेक्ष कार्य करने का इच्छुक नहीं है, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जारी अधिसूचना को खुद ही देख ले –